हमारे देश मे करीब 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर है जो प्रतिदिन काम करके अपने परिवार का खर्च चलाते है । इन असंगठित मजदूरो की इतनी कम आमदनी होती है कि वे अपने भविष्य व बुढ़ापे के लिए बचा नही पाती । इनकी आमदनी सिर्फ परिवार चलाने और बच्चो की पढ़ाई एंव देखभाल मे ही चली जाती है । इनके उज्ज्वल बुढ़ापे के लिए केन्द्र सरकार ने पीएम कर्म योगी मानधन योजना लाई जिसके अंतर्गत इन मजूदरो को आधा मजदूर और आधा केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन की अंशदान भरने का प्रावधान है । इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी असंगठित मजदूर को 60 वर्ष की उम्र से 3000 रू की पेंशन राशि प्रति माह मिलने लगेगा।
आज हम इस लेख मे आपको पीएम कर्म योगी मानधन योजना क्या है और इसके पात्रता , लाभ , रजिस्ट्रेशन के साथ मजदूर को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रति माह कितना अंशदान जमा करनी होगी और कितने समय तक इस अंशदान को जमा करना पड़ेगा । इन सभी जानकारी को इस लेख मे आपको हम देगे इसलिए इस लेख को अंत तक पड़े ।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना
पीएम कर्म योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 लांच की गई थी । इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरो को 60 वर्ष की उम्र से एक निश्चित पेंशन की गारंटी देना है । इस योजना के असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही होती है । इनके बुढ़ापे के लिए कोई बचत का संसाधन जुटा पाने मे असमर्थ हो । उन्हे बुढ़ापे मे दूसरो पर निर्भर या बुढ़ापे मे मजदूरी करना पड़ता है ।
इसलिए इस योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार इनके बुढ़ापे मे आर्थिक सहायता के रूप मे पेंशन गारंटी दे रही है ताकि जब वे बुढ़ापे की अवस्था मे आ जाए । उन्हे अपना खर्च चलाने के लिए किसी पर निर्भर न होना पड़े और वे पीएम कर्मयोगी मानधन योजना से मिलने वाली गारंटी पेंशन पेंशन से अपना जीवन का गुजारा कर ले। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरो जो अपना भविष्य के लिए बचत करना चाहते लेकिन आमदनी कम होने के कारण बचत नही कर पाते लेकिन इस योजना के अंतर्गत वे अपनी छोटी आमदनी से आपना भविष्य के लिए बचत कर सकते है
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार का उद्देश्य पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र मजदूरो को 60 वर्ष की उम्र से गारंटी पेंशन देना है । इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र मजदूर वर्ग जिसके अंतर्गत घरेलू कर्मकार, स्ट्रीट वेंडर, मिडे मील कर्मकार, मोची , रिक्शा चालक, भवन निर्माण असंगठित श्रमिक, कृषि कार्यरत कर्मकार, हैंडलूम कर्मकार जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो दैनिक कार्य करके अपना परिवार चलाते है । इस योजना के अंतर्गत वही असंगठित क्षेत्र के मजदूर को इस योजना का लाभ उठा सकता है ।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की विशेषता
- पीएम कर्मयोगी मानधन योजना केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है ।
- पीएम कर्मयोगी मानधन योजना पूर्णत ऑनलाइन आधारित योजना है ।
- पीएम कर्मयोगी मानधन योजना गरीब कल्याणकारी योजना जो उन्हे 60 वर्ष की उम्र से प्रति माह 3000 रूपए की पेंशन की गारंटी देता है।
- पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की आधी अंशदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा देय है।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना - पात्रता
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दिए पात्रता को पूरा करना होगा अन्यथा आप इस योजना का लाभ नही ले सकेंगे।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र के मजदूर /श्रमिक हो
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच मे होना चाहिए
- आवेदक की मासिक आय 15000 या उससे कम हो
- आवेदक ईपीएफओ, नेशनल पेंशन सर्विस और ईएसआईसी का सदस्य न हो।
- आवेदक टैक्स पेयर न हो
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना - लाभ
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदक को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक सफल अंशदान करने पर आवेदन के 60 वर्ष की आयु होने पर आवेदक को अपना पीएम कर्मयोगी मानधन योजना पेंशन क्लेम करने पर आवेदक को प्रति माह रू 3000 पेंशन राशि मिलती है।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की अंशदान राशि उम्र के अनुसार
(A) आवेदक के उम्र
(B) आवेदक की पेंशन शुरू होने की उम्र
(C) आवेदक द्वारा माहवार अंशदान राशि (Rs)
(D) केन्द्र सरकार द्वारा माहवार अंशदान राशि (Rs)
(C+D) टोटल माहवार अंशदान राशि = C + D
(A) (B) (C) (D) (C+D)
18 60 55.00 55.00 110.00
19 60 58.00 58.00 116.00
20 60 61.00 61.00 122.00
21 60 64.00 64.00 128.00
22 60 68.00 68.00 136.00
23 60 72.00 72.00 144.00
24 60 76.00 76.00 152.00
25 60 80.00 80.00 160.00
26 60 85.00 85.00 170.00
27 60 90.00 90.00 180.00
28 60 95.00 95.00 190.00
29 60 100.00 100.00 200.00
30 60 105.00 105.00 210.00
31 60 110.00 110.00 220.00
32 60 120.00 120.00 240.00
33 60 130.00 130.00 260.00
34 60 140.00 140.00 280.00
35 60 150.00 150.00 300.00
36 60 160.00 160.00 320.00
37 60 170.00 170.00 340.00
38 60 180.00 180.00 360.00
39 60 190.00 190.00 380.00
40 60 200.00 200.00 400.00
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लिए पात्र है और इस योजना के लिए इच्छुक है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है । लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रख या बनवा ले । पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार है -
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक बचत खाता / जन धन खाता
- आवेदक लेबर कार्ड / ई- श्रम कार्ड
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा । आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वे इस योजना के लिए पात्र है अन्यथा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा । यदि आप इस योजना के लिए पात्र है तो आप ऑनलाइन आवेदन नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके घर बैठे कर सकते है -
स्टेप - 1 आवेदक को पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के इसकी आफिसियल वेबसाइट maandhan.in पर जाए
स्टेप - 2 इसके बाद Click Here to apply now पर क्लिक करे
स्टेप -3 इसके बाद इसके बाद आप self enrolment को क्लिक करे ।
स्टेप - 4 इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाले और ओटीपी से वेरफाई करने के बाद आप डैशबोर्ड सेक्शन मे पहुंच जाएगे
स्टेप - 5 जब आप डैशबोर्ड सेक्शन मे दाए साइड मे दी गई मेन्यू बटन को क्लिक करे और enrolment को क्लिक करके पीएम कर्मयोगी मानधन योजना को क्लिक करे । जब आप क्लिक करेगे तो आपके सामने पीएम कर्मयोगी मानधन योजना का ऑनलाइन फार्म खुल जाएगा । इसमे आधार कार्ड के साथ व्यक्ति डाटा और ई- श्रम कार्ड संख्या भरके समिट करे । इसके बाद आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपके बैंक खाते से अंशदान की राशि कट जाएगी । इसलिए अंशदान की राशि बचत खाता मे जरूर रख ले ।इस तरह आपका ऑनलाइन ऑवेदन पूर्ण हो जाएगा। अंशदान की राशि प्रत्येक महीने बचत खाते से कट जाएगी ।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के हेल्पलाइन
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना से जुड़ी कोई समस्या या परेशानी या शिकायत के लिए और इस योजना के बारे मे अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते है ।
हेल्पलाइन नंबर -1800 267 6888, 14434
E-Mail: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in